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भूमि पट्टे की लीज होल्ड प्रणाली से फ्री होल्ड में परिवर्तन की योजना।
भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में दिल्ली विकास प्राधिकरण नें यह निर्णय लिया है कि दिल्ली में आवासीय फ्लैटों के साथ-साथ निर्मित आवासीय प्लाटों का भी परिर्वतन प्रभार की अदायगी करने पर लीज होल्ड से फ्री होल्ड में, आकार का ध्यान न करते हुए, परिवर्तन किया जाए। निर्धारित परिवर्तन प्रभार 31.03.2000 तक लागू और दिनांक 01.04.2000 से परिवर्तन की अनुमति वर्तमान बाजार दरों पर दी जाती थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि अस्थाई आधार पर विवरणिका में दर्शाए गए अनुसार संशोधित परिवर्तन प्रभारों की अदायगी करने पर परिवर्तन की अनुमति दी जाए और अंतिम दरें शहरी विकास मंत्रालय एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी। आवेदक को परिवर्तन प्रभार, यदि कोई हो, जैसा कि मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किया गया हो, में अंतर का भुगतान करना होगा। आवेदक को परिवर्तन प्रभार अंतर का भुगतान करने के लिए अनुलग्नक “द” में दिए गए अनुसार निर्धारित प्ररूप में एक वचनबंध-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अनुबंध- “आर”
परिवर्तन प्रभार जमा करने की तिथि अथवा पहली किस्त जमा करने की तिथि, परिवर्तन प्रभारों की गणना करने के उद्देश्य हेतु एक निर्णायक तिथि होगी।
दि.वि.प्रा. फ्लैटों में परिवर्तन, परिवर्धन की अनुमति
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